इंदौर। नगर पालिक निगम, इंदौर के कॉलोनी सेल विभाग ने ग्राम नायता मुण्डला में तालाब की भूमि के पास अवैध कॉलोनी निर्माण की जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम आवेदक फिरोज पटेल की शिकायत के बाद उठाया गया है।
शिकायत के अनुसार, ग्राम नायता मुण्डला तहसील व जिला इंदौर स्थित सर्वे क्रमांक 191 (रकबा 3 एकड़), 259/653, 284, 285, 298, 229 सहित अन्य भूमि पर पटेल नगर नामक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। बताया गया है कि इस कॉलोनी में लगभग 30 परिवार निवास कर रहे हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त कॉलोनी को विकसित करने के लिए किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई है, न ही टीएनसीपी विभाग से नक्शा पास कराया गया है। कॉलोनी के निर्माण और भूखंडों की अवैध बिक्री से शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, फर्जी नोटरी और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से भूखंडों की बिक्री की गई है.
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि में अवैध कॉलोनी के साथ-साथ शासकीय भूमि पर भी अवैधानिक कब्जा किया गया है।
नगर निगम के अपर आयुक्त ने भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 19 को निर्देश दिया है कि शिकायत में उल्लिखित स्थल का शीघ्र निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान, अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण को हटाया जाए।
इसके साथ ही मौके की निरीक्षण रिपोर्ट और पंचनामा तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम के इस कदम से अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है